प्रदेश में 31 मार्च तक सभी सार्वजनिक यात्री वाहनों के संचालन पर रोक
रीवा |ध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग के उप सचिव श्री आशीष भार्गव ने पूरे प्रदेश में 23 मार्च को दोपहर 12 बजे से 31 मार्च 2020 तक सभी सार्वजनिक यात्री वाहनों के संचालन पर रोक के आदेश दिये हैं। इस आदेश के तहत रीवा जिले सहित पूरे प्रदेश में सभी सार्वजनिक यात्री वाहनों, लोक परिवहन सेवा, संविदा वाहन, टैक्सी कैब, मैक्सी कैब, प्रक्रम वाहन तथा ऑटो रिक्शा आदि से राज्य से बाहर जाने राज्य के अंदर आने तथा राज्य के भीतर संचालन पर रोक लगाई गयी है। यह आदेश ट्रकों, अन्य माल वाहनों, निजी उपयोग के वाहनों तथा आपातकालीन एवं आवश्यक सेवाओं में उपयोग किये जाने वाले वाहनों पर लागू नहीं होगा। सभी शासकीय डियूटी में तैनात वाहनों पर भी प्रतिबंध का आदेश लागू नहीं होगा।
यह प्रतिबंध राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को संक्रामक रोग के रूप में अधिसूचित करने तथा इसका संक्रमण रोकने के उद्देश्य से लगाया गया है। प्रतिबंध मध्यप्रदेश मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत लोक हित में लगाया गया है। जारी आदेश के अनुसार आपातकालीन स्थिति में कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार तथा सक्षम परिवहन अधिकारी सार्वजनिक यात्री वाहनों के संचालन की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए जिला स्तर अथवा तहसील स्तर के कन्ट्रोल रूम से संपर्क किया जा सकता है। जिला परिवहन अधिकारी, जिला प्रशासन से समन्वय करके स्वास्थ्य केन्द्रों, रेलवे स्टेशन तथा अन्य आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम ऑटो रिक्शा चिन्हित करके उसके संचालन की अनुमति दे सकते हैं।