बसों एवं ऑटो संचालन पर रोक के दिये आदेश

 बसों एवं ऑटो संचालन पर रोक के दिये आदेश


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बसंत कुर्रे ने संपूर्ण रीवा जिले में 23 मार्च 2020 से आगामी आदेश तक सभी बसों एवं ऑटो के संचालन पर प्रतिबंध के आदेश दिये हैं। यह प्रतिबंध मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 की धारा 215 के तहत लगाये गये हैं। अति आवश्यक सेवाओं, सुरक्षा कार्य तथा अनिवार्य सेवाओं के वाहनों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के उद्देश्य से यह प्रतिबंध लागू किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। मध्यप्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार लोक हित में यह प्रतिबंध लगाया गया है।